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Chitrakoot News: एससी-एसटी मामले में आरोपी को जमानत
Wed, 29 Jul 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:12 PM IST
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चित्रकूट। मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत आरोपी डेला विश्वकर्मा को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने पचास हजार रुपये की प्रतिभूति और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया।
यह घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र में 13 फरवरी 2024 की रात हुई थी। वादी ने डेला विश्वकर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगाया था। वादी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए गांवदारी की रंजिश में फंसाने का तर्क दिया। उन्होंने चश्मदीद गवाह न होने का भी दावा किया। डेला विश्वकर्मा 28 अप्रैल 2026 से जेल में था। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने और 10 फरवरी 2025 को संज्ञान लेने के बाद उसकी जमानत स्वीकार कर ली।
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कच्ची शराब मामले में आरोपी न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। अपर सिविल जज अंशुमान यादव ने कच्ची शराब के दो मामलों में शिवकुमार कोल को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। उस पर 5800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता आकाश साहू ने बताया कि शिवकुमार कोल मारकुंडी थाना क्षेत्र के बगरहा का निवासी है। पुलिस ने उसे वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। दोनों मामलों में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश अंशुमान यादव ने दोनों मामलों में यह सजा सुनाई।
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यह घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र में 13 फरवरी 2024 की रात हुई थी। वादी ने डेला विश्वकर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगाया था। वादी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए गांवदारी की रंजिश में फंसाने का तर्क दिया। उन्होंने चश्मदीद गवाह न होने का भी दावा किया। डेला विश्वकर्मा 28 अप्रैल 2026 से जेल में था। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने और 10 फरवरी 2025 को संज्ञान लेने के बाद उसकी जमानत स्वीकार कर ली।
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कच्ची शराब मामले में आरोपी न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। अपर सिविल जज अंशुमान यादव ने कच्ची शराब के दो मामलों में शिवकुमार कोल को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। उस पर 5800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता आकाश साहू ने बताया कि शिवकुमार कोल मारकुंडी थाना क्षेत्र के बगरहा का निवासी है। पुलिस ने उसे वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। दोनों मामलों में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश अंशुमान यादव ने दोनों मामलों में यह सजा सुनाई।