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Chitrakoot News: शस्त्र अधिनियम में दो दोषियों को दो वर्ष की कैद
Wed, 29 Jul 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:11 PM IST
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चित्रकूट। अवैध तमंचा रखने के दो अलग-अलग मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिनव कुमार दुबे ने बुधवार को दो आरोपियों को सजा सुनाई। एक दोषी को दो वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि पहले मामले में रवि उर्फ नन्ना पटेल दोषी पाए गए। वह सदर कोतवाली क्षेत्र के सिद्धपुर के निवासी हैं। यह मामला मानिकपुर थाना में वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने रवि उर्फ नन्ना पटेल को दो वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरे मामले में मानिकपुर के पटेल नगर निवासी बसीर कंजर को सजा दी गई। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। बसीर पर 800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।(संवाद)
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सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि पहले मामले में रवि उर्फ नन्ना पटेल दोषी पाए गए। वह सदर कोतवाली क्षेत्र के सिद्धपुर के निवासी हैं। यह मामला मानिकपुर थाना में वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने रवि उर्फ नन्ना पटेल को दो वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरे मामले में मानिकपुर के पटेल नगर निवासी बसीर कंजर को सजा दी गई। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। बसीर पर 800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।(संवाद)
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