{"_id":"697cf841ff752f2dd608a73a","slug":"illegal-parking-is-now-out-of-the-question-vehicles-will-be-parked-at-only-six-locations-in-chitrakoot-chitrakoot-news-c-215-1-aur1007-126381-2026-01-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: अवैध पार्किंग पर अब खैर नहीं, चित्रकूट में छह स्थानों पर ही खड़े होंगे वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: अवैध पार्किंग पर अब खैर नहीं, चित्रकूट में छह स्थानों पर ही खड़े होंगे वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 30 Jan 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
चित्रकूट। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर अब अवैध रूप से वाहन खड़े करने की मनमानी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले में छह ऐसे स्थान चिह्नित किए हैं, जहां वाहन चालकों को अपने वाहन पार्क करने होंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है।
अक्सर देखने में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे चालक जहां कहीं मन हुआ, वहां पर अपने भारी वाहनों को रोककर खड़ा कर देते हैं। सड़क किनारे वाहनों के खड़ा होने से आए दिन सड़क हादसों में लोग हताहत होते हैं तो कई अपनी जान तक गवां बैठते हैं। जनपद में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने छह पार्किंग, होल्डिंग स्थल चयनित किए हैं।
इनमें यूपीसीडा परिसर कलचिहा, राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़, कर्वी से राजापुर रोड में बाजपेई तिराहा के पास, राजापुर से महेवा घाट रोड में पैठ मैदान, मत्स्य गजेंद्र नाथ धर्म कांटा के सामने बेड़ी पुलिया बांदा मार्ग पर और पुलिस लाइन के निकट खाली जमीन शामिल हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि चयनित स्थानों पर बस, ट्रक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित अन्य वाहनों को सुरक्षित रूप से खड़ा किया जाएगा।
-- -- -- -- --
अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई
डीएम ने सभी वाहन स्वामियों और चालकों को कहा कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 और संबंधित नियमावलियों के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई वाहन स्वामी या चालक सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़ा करता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122/177 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा चालान या अन्य कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी या चालक की होगी।
Trending Videos
अक्सर देखने में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे चालक जहां कहीं मन हुआ, वहां पर अपने भारी वाहनों को रोककर खड़ा कर देते हैं। सड़क किनारे वाहनों के खड़ा होने से आए दिन सड़क हादसों में लोग हताहत होते हैं तो कई अपनी जान तक गवां बैठते हैं। जनपद में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने छह पार्किंग, होल्डिंग स्थल चयनित किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
इनमें यूपीसीडा परिसर कलचिहा, राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़, कर्वी से राजापुर रोड में बाजपेई तिराहा के पास, राजापुर से महेवा घाट रोड में पैठ मैदान, मत्स्य गजेंद्र नाथ धर्म कांटा के सामने बेड़ी पुलिया बांदा मार्ग पर और पुलिस लाइन के निकट खाली जमीन शामिल हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि चयनित स्थानों पर बस, ट्रक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित अन्य वाहनों को सुरक्षित रूप से खड़ा किया जाएगा।
अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई
डीएम ने सभी वाहन स्वामियों और चालकों को कहा कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 और संबंधित नियमावलियों के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई वाहन स्वामी या चालक सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़ा करता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122/177 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा चालान या अन्य कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी या चालक की होगी।
