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Chitrakoot News: डर दिखाकर वसूली करने में दोषी को तीन साल की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 30 Jan 2026 11:55 PM IST
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Three-year imprisonment for extortion by intimidation
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चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश ने डर दिखाकर जबरन वसूली करने के एक मामले में दोषी भगवानदास पटेल को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई के बाद आया है।
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यह घटना पांच जनवरी 2013 की है। चित्रकूट के पुरानी बाजार निवासी रवि प्रकाश के अनुसार, घुरेटनपुर निवासी भगवानदास पटेल ने डकैत स्वदेश उर्फ बलखड़िया के माध्यम से घुरेटनपुर में गल्ला मंडी के निर्माण कार्य के एवज में 10 लाख रुपये की मांग की थी। रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई और निर्माण कार्य रुकवा दिया गया, साथ ही कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज भी की गई। इस मामले में पुलिस ने रवि प्रकाश की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की थी। तत्कालीन दरोगा मुन्नीलाल दुबे ने मामले की विवेचना की और दो मार्च को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं और आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने भगवानदास पटेल को सजा सुनाई।
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