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Chitrakoot News: मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 26 Sep 2025 01:35 AM IST
सार

चित्रकूट में डेढ़ वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास और नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला 15 महीने पुराना था।

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Life imprisonment to the person who kidnapped and raped an innocent child
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विस्तार
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चित्रकूट। मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला 15 महीने पुराना है।
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मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 23 जून 2024 को उसकी डेढ़ वर्षीय बेटी को गांव निवासी इतराज अपहरण कर गांव के बाहर सड़क किनारे सूखे नाला में ले गया और दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर बेटी को वहीं छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा ने दोषी पाने पर आरोपी को सजा सुनाई।
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