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Chitrakoot News: बेटे के सामने पिता की हत्या में दोषी को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 03 Apr 2026 12:26 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for killing father in front of son
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चित्रकूट। बेटे के सामने पिता के हत्यारे को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना एक साल पहले होली पर्व के दिन की है। एक साल में ही हत्या के मामले में सजा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मारकुंडी थाना क्षेत्र के जारो माफी निवासी मीरा प्रजापति ने 14 मार्च 2025 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि दोपहर करीब दो बजे गांव का ही रामप्रसाद उर्फ राप्रसादी उसके घर आया और गाली गलौज करने लगा। मना करने पर पति के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे पति घायल हो गए। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मृतक के नाबालिग बेटे सत्यम ने बयान में बताया था कि 14 मार्च को होली का त्योहार होने के कारण स्कूल बंद था। उसके पिता बाल कटवाने के लिए गए थे। पिता को बुला कर साथ में आ रहा था। रास्ते में राम प्रसाद ने पिता को गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से कई वार किया। इससे पिता का गला कट गया था। पिता को जिला अस्पताल ले गए। वहां हालत गंभीर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी शिवआसरे ने आरोपी को 19 मार्च को गिरफ्तार किया था और 29 अप्रैल को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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