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Deoria News: अमिताभ ठाकुर को मिली जमानत, नूतन को झटका
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 21 Jan 2026 12:04 AM IST
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देवरिया। जिला व सेशन कोर्ट ने पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वहीं नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। दोनों याचिकाओं पर सोमवार को बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अमिताभ ठाकुर के लिए जमानतदार खोजा जा रहा है। जमानतदार मिलने के बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है।
इंडस्ट्रियल एस्टेट पुरवां में पत्नी नूतन ठाकुर के नाम में हेरफेर कर प्लाट आवंटन के मामले के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी मुख्य आरोपी नूतन ठाकुर के खिलाफ देवरिया कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज है। लखनऊ के संजय शर्मा ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में अमिताभ ठाकुर 11 दिसंबर से देवरिया जिला कारागार में बंद हैं। उनकी जमानत के लिए अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी और अभिषेक शर्मा लगातार पैरवी कर रहे थे। सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने जिला जज कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर दो बार सुनवाई टलने के बाद बीते 19 जनवरी को कोर्ट में बहस हुई। करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि जिला जज की कोर्ट ने मंगलवार को जमानत देने का आदेश पारित कर दिया। अब अमिताभ ठाकुर के परिजन लखनऊ से बुधवार को आएंगे। इसके बाद वह जमानतदार प्रस्तुत करें। इनका सत्यापन पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ही अमिताभ ठाकुर की जमानत की औपचारिकताएं पूरी होंगी और वह रिहा हो पाएंगे। इसमें दो से तीन दिन का समय लग सकता है।
नूतन ठाकुर हाईकोर्ट में कर सकती हैं अपील
मुख्य आरोपी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज की कोर्ट से खारिज हो गई। अब नूतन ठाकुर के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प ही बचा है। नूतन ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब वह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकती हैं।
आजाद अधिकार सेना ने खत्म किया क्रमिक अनशन
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की पार्टी आजाद अधिकार सेना ने मंगलवार को अपना क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया। जिलाध्यक्ष मणि यादव उर्फ अन्ना हजारे ने बताया कि जिला न्यायालय ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को सर्शत जमानत दे दी है। इसके लिए पार्टी जिला व सत्र न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करती है। उन्होंने कहा कि क्रमिक अनशन के छठवें दिन भी हमारा ज्ञापन लेने को कोई अधिकारी नहीं आया है। प्रदेश महासचिव सिंहासन चौहान ने बताया कि यह प्रवृत्ति पूरी तरह से लालफीताशाही और सामंतवादी है। पार्टी प्रशासन की इस प्रवृत्ति का विरोध करती है।
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नूतन ठाकुर हाईकोर्ट में कर सकती हैं अपील
मुख्य आरोपी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज की कोर्ट से खारिज हो गई। अब नूतन ठाकुर के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प ही बचा है। नूतन ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब वह अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकती हैं।
आजाद अधिकार सेना ने खत्म किया क्रमिक अनशन
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की पार्टी आजाद अधिकार सेना ने मंगलवार को अपना क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया। जिलाध्यक्ष मणि यादव उर्फ अन्ना हजारे ने बताया कि जिला न्यायालय ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को सर्शत जमानत दे दी है। इसके लिए पार्टी जिला व सत्र न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करती है। उन्होंने कहा कि क्रमिक अनशन के छठवें दिन भी हमारा ज्ञापन लेने को कोई अधिकारी नहीं आया है। प्रदेश महासचिव सिंहासन चौहान ने बताया कि यह प्रवृत्ति पूरी तरह से लालफीताशाही और सामंतवादी है। पार्टी प्रशासन की इस प्रवृत्ति का विरोध करती है।
