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Deoria News: लखनऊ सीजेएम कोर्ट के फैसले पर टिकी है अमिताभ ठाकुर की रिहाई

संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 22 Jan 2026 12:27 AM IST
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Amitabh Thakur's release depends on the decision of the Lucknow CJM court.
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देवरिया। जिला कारागार में बंद पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की रिहाई लखनऊ सीजेएम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अमिताभ ठाकुर पर गोमती नगर विस्तार थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी आदि का मामला दर्ज है। वहीं देवरिया जिला जज की कोर्ट ने सदर कोतवाली में दर्ज अमिताभ ठाकुर के मामले में सर्शत जमानत मंजूर कर ली है।
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पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के देवरिया कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है। इसके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में बुधवार को बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पूर्व में गोमतीनगर थाने में दर्ज एफआईआर को गोमती नगर विस्तार थाने में स्थानांतरित किया गया है। इस मामले में 29 जनवरी लखनऊ सीजेएम कोर्ट में अमिताभ ठाकुर को उपस्थित होना है। इसके लिए वारंट बी जारी किया गया है।
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अमिताभ ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी के लगे हैं आरोप
पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमती नगर विस्तार में दर्ज प्राथमिकी में धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी तरीके से बनाए गए दस्तावेजों को असली दस्तावेज के रूप में उपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ अन्य आरोपों में जांच कराने की भी बात कही गई है।
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