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Deoria News: दहेज उत्पीड़न में मामले में पति समेत 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
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परतावल। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति, ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों पर दहेज की मांग, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत 10 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महम्मदा टोला पिपरहवा निवासी ममता कन्नौजिया ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित कैथवलिया निवासी सूरज कन्नौजिया के साथ हुई थी। शादी में उसके मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, करीब दो लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य घरेलू वस्तुएं दी थीं।
आरोप है कि शादी के लगभग एक वर्ष बाद पति, जेठ, ससुर, ननद, जेठानी सहित पांच अन्य परिजन ने दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया और जान से मारने और जला देने की धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि उसके मायके वालों ने वर्ष 2023 में कर्ज लेकर चार लाख रुपये दिए। बावजूद इसके बावजूद ससुराल पक्ष ने दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर दी।
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विवाहिता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गई। करीब दो माह तक मायके में रहकर उसने इलाज कराया। इस दौरान उसके सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया। कई बार समझौते का प्रयास किया गया, मगर ससुराल पक्ष ने उसे रखने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज कर भगा दिया।
इस संबंध में एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
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महम्मदा टोला पिपरहवा निवासी ममता कन्नौजिया ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित कैथवलिया निवासी सूरज कन्नौजिया के साथ हुई थी। शादी में उसके मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, करीब दो लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य घरेलू वस्तुएं दी थीं।
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आरोप है कि शादी के लगभग एक वर्ष बाद पति, जेठ, ससुर, ननद, जेठानी सहित पांच अन्य परिजन ने दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया और जान से मारने और जला देने की धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि उसके मायके वालों ने वर्ष 2023 में कर्ज लेकर चार लाख रुपये दिए। बावजूद इसके बावजूद ससुराल पक्ष ने दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर दी।
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विवाहिता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गई। करीब दो माह तक मायके में रहकर उसने इलाज कराया। इस दौरान उसके सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान ससुराल वालों ने अपने पास रख लिया। कई बार समझौते का प्रयास किया गया, मगर ससुराल पक्ष ने उसे रखने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज कर भगा दिया।
इस संबंध में एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।