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Etah News: दहेज हत्या के मामले में पति व सास-ससुर को दस साल की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 10 Dec 2025 11:25 PM IST
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Husband and in-laws sentenced to ten years' imprisonment in dowry death case
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एटा। दहेज हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज दिनेश चन्द्र ने फैसला सुनाया। दोषी पति अजयपाल निवासी धर्मपुर ततारपुर अव्वल थाना पिलुआ, इसके पिता हरी सिंह व मां रजनी को 10 साल कैद की सजा दी है।
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मृतका के पिता कायम सिंह निवासी गांव जीसुखपुर थाना रिजोर ने 20 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पुत्री नीलम कुमारी (19) का विवाह 14 मई 2021 को अजयपाल सिंह से किया था। सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद मोटरसाइकिल की मांग करते हुए नीलम को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
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मांग पूरी न होने पर शादी के करीब चार महीने बाद ही 20 सितंबर को गले में फंदा लगाकर उसे लटका दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान तीनों को दोषी पाया गया। जनपद न्यायाधीश ने 10 साल के कठोर कारावास व सभी को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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