सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   10 years imprisonment for raping a woman

Etawah News: महिला से दुष्कर्म में 10 साल की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for raping a woman
विज्ञापन
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रूपेंद्र सिंह टोंगर ने पांच साल पुराने महिला से दुष्कर्म के मामले दोषी 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
Trending Videos




बढ़पुरा थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि उसने 28 जनवरी 2021 को उसने देवर को फोन किया था। गलती से उसका फोन सहसों थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी मंगद सिंह निवासी शिव सिंह फौजी को लग गया था। बातों-बातों में उसने शिव सिंह को बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी है जिससे वह परेशान है। इस पर फौजी ने उसे शराब छुड़ाने की दवा के बारे में बताया। वह दवा लेने के लिए गई थी। उदी मोड़ पर उसे शिव सिंह फौजी मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

वह उसे कार में बैठाकर चकरनगर की ओर ले गया जहां रास्ते में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। चकरनगर पहुंचने पर फौजी मिठाई लेने के उतर गया तभी मौका पाकर वह कार से उतरी और वहां मौजूद पुलिस को पूरी बात बताई। बाद में बढपुरा थाने में दुष्कर्म की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने फौजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
छानबीन के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शिव सिंह फौजी को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, कोर्ट से वसूली जाने वाली जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed