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Etawah News: सिपाही का मोबाइल लूटने में तीन को 10 व दो को दो-दो साल की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 12:46 AM IST
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Three people were sentenced to 10 years' imprisonment and two others to two years' imprisonment for robbing a constable's mobile phone.
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने एक साल पुराने जीएसटी सिपाही के साथ मारपीट, धमकी व मोबाइल लूट ले जाने के मामले तीन दोषियों को 10-10 की कैद व 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी मामले में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है।
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सहायक आयुक्त राज्य कर सचल दल सुनील ओझा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि वह दो फरवरी 2025 को अपनी टीम के साथ चेकिंग के निकले थे। वह जब कामेत पुलिया के पास पहुंचे तभी एक डीसीएम आती दिखी उसमें लकड़ी भरी था। उसे रोककर जब कागजात मांगे तो डीसीएम चालक कागजात नहीं दिखा सका। इस पर उसने सिपाही गोविंद सिंह को डीसीएम में बैठाकर उसे राज्य कर कार्यालय के लिए भेज दिया।
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रास्ते में डीसीएम में सवार लोगों व उसके साथ कार में चल रहे लोगों ने सिपाही के साथ मारपीट की और कार में बैठा लिया। जहां उसका मोबाइल छीन लिया और जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसे छोड़ दिया। तहरीर के आधार पर बढ़पुरा थाना पुलिस ने विकास कुशवाहा निवासी उदी, विकास कुमार निवासी कामेत, अंकुर, शशांक उर्फ छोटू, अजय निवासी उदी, रमन सिंह निवासी पुरा केशव सिंह बढ़पुरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने छानबीन के बाद सिपाही का मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए।



शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विकास कुशवाहा,अंकुर व शशांक उर्फ छोटू को दोषी पाए जाने पर 10-10 साल की कैद व 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने अजय व रमन को दो-दो साल की सजा व दो-दो हजार का जुर्माना लगाया। वहीं विकास कुमार अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। कोर्ट ने उसकी फाइल अलग कर दी है। इसको बाद में कोर्ट में पेश होने पर सजा सुनाई जाएगी।
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