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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में 24 साल बाद दो को छह साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 16 Sep 2025 12:40 AM IST
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट में दो लोगों को 24 वर्ष बाद सजा सुनाई गई। सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी भूपेंद्र व किशन को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर विजय सिंह ने गांव मुरान निवासी भूपेंद्र व उसी गांव के किशन कुमार के खिलाफ आठ दिसंबर 2001 को थाने में गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि भूपेंद्र व किशन गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट कर अवैध वसूली करते हैं। विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र व किशन कुमार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। निर्णय में कहा कि जुर्माना न देने पर दोनों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर विजय सिंह ने गांव मुरान निवासी भूपेंद्र व उसी गांव के किशन कुमार के खिलाफ आठ दिसंबर 2001 को थाने में गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि भूपेंद्र व किशन गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट कर अवैध वसूली करते हैं। विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र व किशन कुमार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। निर्णय में कहा कि जुर्माना न देने पर दोनों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।