सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Court tightens noose on absconding gangster Channu Yadav, orders attachment of property

Farrukhabad News: फरार गैंगस्टर चन्नू यादव पर कोर्ट का शिकंजा, कुर्की के आदेश

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Court tightens noose on absconding gangster Channu Yadav, orders attachment of property
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पर न्यायालय का शिकंजा और कस गया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने बीएनएसएस की धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। अब आरोपी की संपत्तियों की कुर्की का रास्ता साफ हो गया है।
Trending Videos

विवेचक एवं मऊदरवाजा थाना प्रभारी निरीक्षक अजब सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर बताया कि आरोपी भोलेपुर के लोको रोड निवासी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर से पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी अपनी चल-अचल संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर कहीं भागने की फिराक में है। अदालत के अभिलेखों के अनुसार आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी कर उसके आवास, न्यायालय परिसर और बोर्ड पर नोटिस चस्पा कराई गई थी। इसके बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हुआ। सभी तथ्यों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने आरोपी के विरुद्ध संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को उचित मानते हुए आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed