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Farrukhabad News: हत्या में दोषी को सश्रम उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 24 Mar 2026 01:02 AM IST
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फर्रुखाबाद। टकोरा मारकर घायल करने व उपचार के दौरान नीरज की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-02 के न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने दोषी रामसरन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।
कोतवाली कायमगंज के प्रेमनगर निवासी आनंती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 31 मार्च 2023 को शाम पांच बजे उसके जेठ नीरज घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान गांव का रामसरन गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से टकोरा से सिर और सीने पर वार कर दिया। इससे उसके जेठ गंभीर रूप से घायल हो गए।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमला करने, मारपीट, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। कुछ दिनों के बाद उपचार के दौरान जेठ नीरज की मौत हो गई। इसके बाद भाई सुखवीर ने क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी को हत्या की धाराओं में तरमीम कराने की मांग की। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोपी रामसरन के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या और गाली-गलौज करने के मामले में 17 मार्च को दोषी करार दिया था।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमला करने, मारपीट, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। कुछ दिनों के बाद उपचार के दौरान जेठ नीरज की मौत हो गई। इसके बाद भाई सुखवीर ने क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी को हत्या की धाराओं में तरमीम कराने की मांग की। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोपी रामसरन के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या और गाली-गलौज करने के मामले में 17 मार्च को दोषी करार दिया था।