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Farrukhabad News: प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मामले में किशोर दोषी साबित

संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Tue, 17 Feb 2026 01:00 AM IST
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Teenager found guilty in love affair murder case
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फर्रुखाबाद। प्रेम प्रसंग के चलते बहन और उसके प्रेमी पर लोहे की रॉड से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में बाल न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने आरोपी अपचारी को दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद सजा सुनाने के लिए 18 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला सोनू पास में रहने वाली एक युवती से प्रेम करता था। 25 जून 2017 की रात लगभग 12:30 बजे परिवार के लोग खाना खाने के बाद छत पर सोने चले गए थे। तभी अचानक शोर सुनकर सभी नीचे पहुंचे तो देखा कि युवती का भाई हाथ में लोहे की रॉड लेकर सोनू और अपनी बहन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। घटना को वादी और उसके पिता ने मारते हुए देख लिया। आरोपी दोनों को मरणासन्न अवस्था में बरामदे में छोड़कर मौके से भाग गया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां सोनू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। सोनू के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूरी की। साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी को नाबालिग पाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा के लिए 18 फरवरी की तिथि तय की है।
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