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Farrukhabad News: किशोरी से छेड़छाड़ और धमकाने में दो दोषी करार

संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sun, 29 Mar 2026 01:04 AM IST
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Two convicted for molesting and threatening a teenager
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फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ और धमकाने के आठ वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेराज अहमद की अदालत ने आरोपी गौतम और सोनू को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है।
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कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में 13 अगस्त 2017 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 9 अगस्त 2017 की रात घर से कुछ दूरी पर खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के गौतम, सोनू व एक अन्य न्यक्ति ने तमंचे के बल पर धमकाया और छेड़छाड़ करते हुए जबरन उसे पैदल मोहम्मदाबाद की ओर ले गए।
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सड़क पर दौड़ लगा रहे लड़कों को देखकर आरोपी पुत्री को रोहिला चौराहे के पास छोड़कर भाग गए। वहां मौजूद लोगों की मदद से पुत्री घर आई। घटना से आहत होकर उसने घर में केरोसिन डालकर आग लगा ली। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। इसके बाद उसे मोहम्मदाबाद सीएचसी से लोहिया अस्पताल और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितियों का परीक्षण किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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