{"_id":"6a52870cd58adc305706d14a","slug":"accused-acquitted-in-molestation-and-pocso-act-case-firozabad-news-c-169-1-mt11005-179324-2026-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad News: छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Firozabad News: छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी दोषमुक्त
Sat, 11 Jul 2026 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sat, 11 Jul 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक
- फोटो : सांकेतिक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट से छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त दुष्यंत कुमार को दोषमुक्त किया गया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा।
मामला थाना मटसैना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह करीब 6 बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री गांव के पास एक खेत में शौच के लिए गई थी, जहां नगला भावसिंह निवासी दुष्यंत कुमार ने बुरी नीयत से उसका मुंह दबाकर छेड़खानी की। लड़की के शोर मचाने पर जब उसकी मामी आई, तो आरोपी अपना मोबाइल छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गईं। कहा कि आरोपी दुष्यंत ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। पिता ने भी बयान दिया कि घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी थी। साक्ष्यों व गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट से छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त दुष्यंत कुमार को दोषमुक्त किया गया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा।
मामला थाना मटसैना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह करीब 6 बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री गांव के पास एक खेत में शौच के लिए गई थी, जहां नगला भावसिंह निवासी दुष्यंत कुमार ने बुरी नीयत से उसका मुंह दबाकर छेड़खानी की। लड़की के शोर मचाने पर जब उसकी मामी आई, तो आरोपी अपना मोबाइल छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गईं। कहा कि आरोपी दुष्यंत ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। पिता ने भी बयान दिया कि घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी थी। साक्ष्यों व गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन