फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Accused acquitted in molestation and POCSO Act case.

Firozabad News: छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Sat, 11 Jul 2026 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 11 Jul 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Accused acquitted in molestation and POCSO Act case.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट से छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त दुष्यंत कुमार को दोषमुक्त किया गया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा।

मामला थाना मटसैना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुबह करीब 6 बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री गांव के पास एक खेत में शौच के लिए गई थी, जहां नगला भावसिंह निवासी दुष्यंत कुमार ने बुरी नीयत से उसका मुंह दबाकर छेड़खानी की। लड़की के शोर मचाने पर जब उसकी मामी आई, तो आरोपी अपना मोबाइल छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से मुकर गईं। कहा कि आरोपी दुष्यंत ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। पिता ने भी बयान दिया कि घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी थी। साक्ष्यों व गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed