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Firozabad News: दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में पति बरी, कोर्ट में मुकरे पिता और परिजन

Sat, 01 Aug 2026 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 01 Aug 2026 11:51 PM IST
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Husband acquitted in sensational dowry death case; father and relatives turn hostile in court.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस केस में वादी (मृतका के पिता), मां और भाई अदालत के समक्ष बयान से मुकर गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत को प्राकृतिक बताया गया।
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थाना टूंडला क्षेत्र के जैन मंदिर कस्बे के निवासी राजा के खिलाफ 20 मई 2021 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मृतका पूजा के पिता जोगिंदर निवासी खुर्जा, बुलंदशहर ने तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी करीब तीन साल पहले राजा के साथ हुई थी। आरोप था कि दामाद दहेज की मांग को लेकर बेटी के साथ मारपीट करता था। एफआईआर में दावा किया गया था कि घटना से एक माह पूर्व राजा ने दहेज न मिलने पर 8 माह की गर्भवती पूजा के नाजुक अंग पर हथौड़ा मार दिया था, जिससे गर्भपात हो गया और अत्यधिक रक्तस्राव व इलाज के दौरान 19 मई 2021 को उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में जोगिंदर अपने शुरुआती आरोपों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि बेटी पानी भरने गई थी और पैर फिसलकर सीढ़ियों से गिर गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दामाद और ससुर ने मिलकर आगरा में बेटी का इलाज कराया था और उन्होंने किसी के बहकावे में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी। मां प्रेमवती और भाई सनी ने भी कोर्ट में राजा का बचाव करते हुए बयान दिए। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।
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