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Hamirpur News: हत्या के मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
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हमीरपुर। जरिया थाना क्षेत्र में पांच वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम अफशां ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जरिया थाना क्षेत्र बरगवां गांव निवासी लल्लूराम की हत्या हुई थी। इस घटना में मृतक के भाई उदयभान ने 24 जुलाई 2021 को थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसके आधार पर बरगवां गांव निवासी रामऔतार, रंजीत और रूपरानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप था कि तीनों ने बड़े भाई लल्लू राम के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर धारा 304 भाग एक में आरोपी रामऔतार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 302/34 में बाइज्जत बरी कर दिया। अन्य आरोपियों के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही अलग से विचाराधीन है।
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जरिया थाना क्षेत्र बरगवां गांव निवासी लल्लूराम की हत्या हुई थी। इस घटना में मृतक के भाई उदयभान ने 24 जुलाई 2021 को थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। इसके आधार पर बरगवां गांव निवासी रामऔतार, रंजीत और रूपरानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप था कि तीनों ने बड़े भाई लल्लू राम के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर धारा 304 भाग एक में आरोपी रामऔतार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 302/34 में बाइज्जत बरी कर दिया। अन्य आरोपियों के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही अलग से विचाराधीन है।
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