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Hamirpur News: नाबालिग से छेड़छाड़ में बुजुर्ग को तीन साल की सजा

Wed, 29 Jul 2026 11:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:11 PM IST
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Elderly man sentenced to three years for molesting a minor.
हमीरपुर। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लवी यादव ने छह वर्ष पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी बुजुर्ग को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पक्ष ने 19 अक्तूबर 2020 को शिकायती पत्र दिया था। आरोप था कि 13 वर्षीय बालिका गांव के चेकडैम पर नहा रही थी। इसी दौरान 66 वर्षीय लीला राजपूत ने उसका हाथ पकड़कर उसे गहरे पानी की ओर खींच लिया और अश्लील हरकतें कीं। आरोप है कि उसने बालिका के कपड़े खोलने का भी प्रयास किया तभी गांव का एक युवक मौके पर पहुंच गया जिसे देखकर आरोपी भाग निकला। घर पहुंचने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर मुस्करा थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
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मामले की विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, छात्र पंजीयन प्रमाण पत्र समेत अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से वादी, पीड़िता और विवेचक सहित पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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