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Hamirpur News: सेल्समैन से मारपीट में हिस्ट्रीशीटर समेत पांच को कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:07 AM IST
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हमीरपुर।डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने शराब दुकान के सेल्समैन को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। पांचों को तीन-तान साल की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार सुनील सिंह ने कुरारा थाना पुलिस को सूचना दी थी कि बहनोई नरेंद्र सिंह निवासी झलोखर गांव में ही शराब की दुकान में सेल्समैन हैं। 17 फरवरी 2016 जब वह दुकान पर बैठे थे, तभी रोहित यादव,कुंवरपाल, दीपक यादव, प्रेमचंद्र व महेश निवासी पतारा दो बाइकों से आए। रोहित, दीपक व कुंवर पाल असलहे लेकर आए और दुकान में घुसकर छह हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर बहनोई नरेंद्र सिंह के साथ मारपीट की,इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और धारा 308 समेत 147 व 148 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें एक नाम गोपाल कुशवाहा का और बढ़ाया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। इसमें दीपक की फाइल अलग की गई। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सुनवाई के दौरान पांचों आरोपी रोहित यादव, कुंवरपाल, दीपक यादव, प्रेमचंद्र व महेश को धारा 325 में तीन-तीन साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 148 में एक-एक साल की सजा व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसी प्रकार धारा 147 में छह-छह माह की सजा और पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। रोहित व कुंवरपाल को दफा 25 में भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी। सुनवाई के दौरान आरोपी गोपाल की मौत हो चुकी है। कुरारा थाने में रोहित के नाम कई मामले दर्ज हैं, पुलिस के मुताबिक वह हिस्ट्रीशीटर है।
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जानकारी के अनुसार सुनील सिंह ने कुरारा थाना पुलिस को सूचना दी थी कि बहनोई नरेंद्र सिंह निवासी झलोखर गांव में ही शराब की दुकान में सेल्समैन हैं। 17 फरवरी 2016 जब वह दुकान पर बैठे थे, तभी रोहित यादव,कुंवरपाल, दीपक यादव, प्रेमचंद्र व महेश निवासी पतारा दो बाइकों से आए। रोहित, दीपक व कुंवर पाल असलहे लेकर आए और दुकान में घुसकर छह हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर बहनोई नरेंद्र सिंह के साथ मारपीट की,इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और धारा 308 समेत 147 व 148 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें एक नाम गोपाल कुशवाहा का और बढ़ाया गया था।
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जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। इसमें दीपक की फाइल अलग की गई। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने सुनवाई के दौरान पांचों आरोपी रोहित यादव, कुंवरपाल, दीपक यादव, प्रेमचंद्र व महेश को धारा 325 में तीन-तीन साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 148 में एक-एक साल की सजा व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसी प्रकार धारा 147 में छह-छह माह की सजा और पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। रोहित व कुंवरपाल को दफा 25 में भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी। सुनवाई के दौरान आरोपी गोपाल की मौत हो चुकी है। कुरारा थाने में रोहित के नाम कई मामले दर्ज हैं, पुलिस के मुताबिक वह हिस्ट्रीशीटर है।