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Hamirpur News: सुनवाई प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, कोई भी अधिकृत हो सकता है पेश
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Sun, 25 Jan 2026 12:32 AM IST
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हमीरपुर। कोई मतदाता न छूटे इस विषय पर चुनाव आयोग ने नोटिस सुनवाई में आ रही परेशानियों को ध्यान रखते हुए बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश में अब नोटिस धारक को स्वयं अधिकारी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है, वह किसी जिम्मेदार को अधिकृत करके भेज दे, वह शामिल हो सकता है। कागजी कार्रवाई पूरी करे और अधिकारी के सामने पेश हो। इससे सबसे अधिक वृद्ध और महिलाओं को राहत मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और समावेशी बनाया गया है। मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सुनवाई प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई।
ऐसे मतदाता अपनी ओर से किसी व्यक्ति को लिखित रूप में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाकर अधिकृत कर सकते हैं, ताकि वह व्यक्ति सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व कर सके। इस प्रक्रिया से बीमार, वृद्ध, चलने में असहाय व महिलाओं की परेशानी कम होगी। महिलाओं को अभी छोटे बच्चों को गोद में लेकर आना पड़ रहा था, एक बार में काम नहीं हुआ तो दोबारा आना पड़ता था। सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों की सबसे अधिक परेशानी रही। अब महिला हो या पुरुष कोई भी अपने अधिकृत व्यक्ति को भेज सकता है।
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ऑनलाइन नोटिस का जवाब दे सकता मतदाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के क्रम में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर नोटिस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से नोटिस का जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बीएलओ के माध्यम से भी मतदाताओं को नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है।
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वेबसाइट पर ऐसे करें लॉगिन
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत वेबसाइट पर लॉगिन कर SIR 2026 के अंतर्गत Submit documents against notice issue विकल्प पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर एक बॉक्स खुलेगा। इसमें वोटर आईडी नंबर दर्ज करने पर जानकारी मिल जाएगी कि नोटिस जारी हुआ है या नहीं। यदि नोटिस जारी हुआ है, तो नया पेज खुलेगा, जहां मतदाता को ईपिक संख्या या नोटिस संख्या भरकर निर्धारित अभिलेख अपलोड करने होंगे।
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यह कागजात जरूरी
जिन मतदाताओं का जन्म एक जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 के बाद और दो दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उन्हें स्वयं के साथ अपने पिता या माता में से किसी एक के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। वहीं जिन मतदाताओं का जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें स्वयं के साथ-साथ माता और पिता दोनों के अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नोटिस के जवाब में मतदाता स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी, पिता अथवा माता की जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित विवरण एवं अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।
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ऐसे मतदाता अपनी ओर से किसी व्यक्ति को लिखित रूप में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाकर अधिकृत कर सकते हैं, ताकि वह व्यक्ति सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व कर सके। इस प्रक्रिया से बीमार, वृद्ध, चलने में असहाय व महिलाओं की परेशानी कम होगी। महिलाओं को अभी छोटे बच्चों को गोद में लेकर आना पड़ रहा था, एक बार में काम नहीं हुआ तो दोबारा आना पड़ता था। सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों की सबसे अधिक परेशानी रही। अब महिला हो या पुरुष कोई भी अपने अधिकृत व्यक्ति को भेज सकता है।
ऑनलाइन नोटिस का जवाब दे सकता मतदाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के क्रम में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर नोटिस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से नोटिस का जवाब देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बीएलओ के माध्यम से भी मतदाताओं को नोटिस उपलब्ध कराया जा रहा है।
वेबसाइट पर ऐसे करें लॉगिन
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत वेबसाइट पर लॉगिन कर SIR 2026 के अंतर्गत Submit documents against notice issue विकल्प पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर एक बॉक्स खुलेगा। इसमें वोटर आईडी नंबर दर्ज करने पर जानकारी मिल जाएगी कि नोटिस जारी हुआ है या नहीं। यदि नोटिस जारी हुआ है, तो नया पेज खुलेगा, जहां मतदाता को ईपिक संख्या या नोटिस संख्या भरकर निर्धारित अभिलेख अपलोड करने होंगे।
यह कागजात जरूरी
जिन मतदाताओं का जन्म एक जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल स्वयं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 के बाद और दो दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, उन्हें स्वयं के साथ अपने पिता या माता में से किसी एक के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। वहीं जिन मतदाताओं का जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें स्वयं के साथ-साथ माता और पिता दोनों के अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नोटिस के जवाब में मतदाता स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी, पिता अथवा माता की जन्मतिथि और जन्म स्थान से संबंधित विवरण एवं अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।
