सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Three Gangster Act convicts sentenced to two years' imprisonment

Hamirpur News: गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Fri, 27 Feb 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Three Gangster Act convicts sentenced to two years' imprisonment
विज्ञापन
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Trending Videos


जानकारी के अनुसार 25 मई 2012 को जरिया थाना पुलिस ने रामायण सिंह उर्फ भाईजी व बलवान उर्फ बाबा दोनों ही निवासी ग्राम भेड़ी डांडा थाना जलालपुर, संताराम उर्फ कृष्ण कुमार निवासी अलकछवा थाना जरिया, विनोद कुमार निवासी पतारा थाना कुरारा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे और लोगों में भय का माहौल बनाकर रखते थे। सात अप्रैल 2012 को करियारी गांव निवासी चंदीदीन को चार अज्ञात लोगों रास्ते में पीट दिया और बाइक व मोबाइल के साथ नकदी छीन ले गए थे। उक्त घटना में उक्त गिरोह के सदस्यों का नाम आया और पुलिस ने बाइक व मोबाइल बरामद किया था। 14 मई 2012 को ही धौहल बुजुर्ग गांव निवासी राजकुमार सोनी के यहां लूट हुई थी। उक्त घटना में भी गिरोह का नाम आया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में गिरोह के सदस्यों से लूटा माल बरामद किया था। पूर्व में लूट व मारपीट जैसे मामलों में भी मुकदमे दर्ज थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने गिरोह की गतिविधियों के आधार पर 25 मई 2012 को गैंगचार्ट तैयार कर कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी रामायण सिंह उर्फ भाईजी की पत्रावली अदालत के आदेश से अलग कर दी गई थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed