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Hamirpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दो दोषियों को 20 साल का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 26 Mar 2026 12:23 AM IST
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Two convicted for raping a minor and sentenced to 20 years in prisonTwo convicted for raping a minor and sentenced to 20 years in prison
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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थाना जलालपुर क्षेत्र के गांव बृजलाल का डेरा हसऊपुर मजरा कुपरा निवासी मुकेश पुत्र मुन्ना कुशवाहा और सोनू पुत्र मंगी कुशवाहा पर पीड़िता के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर 2016 की रात उसकी नाबालिग पुत्री रात में घर के दरवाजे के पास लघुशंका के लिए निकली थी, तभी आरोपी आ गए और उसे घसीटते हुए ले गए थे। एक घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, शोर मचाने पर उसे पीटा और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर 17 दिसंबर 2016 को धारा 376डी, 323, 506 आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और फिर 164 के बयान दर्ज कराए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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