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Hapur News: जूस, दाल और दूध में मिली मिलावट, असुरक्षित व अधोमानक के 21 नमूनों पर 5.65 लाख का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 12:17 AM IST
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A fine of Rs 5.65 lakh was imposed on 21 samples of adulterated, unsafe and substandard juice, pulses and milk.
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हापुड़। खाद्य पदार्थों में मिलावट थमने का नाम नहीं ले रही है। अच्छी सेहत के लिए जरूरी पौष्टिक आहार जूस, दाल, पनीर और दूध तक के नमूने जांच में असुरक्षित व अधोमानक मिल रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद 21 मामलों में न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी ने 5.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह नमूने पिछले वर्ष अलग-अलग स्थानों से लिए गए थे।
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न्यायालय ने फ्री गंज रोड स्थित कमल डोसा प्लाजा का पनीर, मंडी पक्का बाग स्थित शुभ ट्रेडिंग कंपनी का साबूदाना पापड़, धौलाना पंडित जी मिष्ठान भंडार का मिल्क केक, गढ़मुक्तेश्वर में गुरु किराना स्टोर मैन बाजार बहादुरगढ़ का सरसों का तेल का नमूना लिया था। ग्राम खेड़ा में कान्हा श्याम रेस्टोरेंट की अरहर की दाल व सौंफ, ग्राम समाना में राजीव शर्मा के यहां से सरसों का तेल, गाजियाबाद के विजयनगर निवासी संदीप कुमार के यहां से गाय का दूध, गांव बझैड़ा कला में रियासत के यहां से मिश्रित दूध, गढ़ में रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी अमन कुमार के यहां से पाश्च्युराइज्ड फुल क्रीम मिल्क परम ब्रांड, मोहल्ला भगवती गंज निवासी मोहन सिंहल के यहां से मसूर की दाल, गढ़ के रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी राहुल के यहां से साबूदाना के नमूने लिए गए थे। इन सभी की खाद्य सामग्री असुरक्षित और अधोमानक मिली। इन सभी पर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा पिलखुवा के सर्वोदय नगर निवासी सोनू के यहां से व्रत स्पेशल मोटा चिप्स, गांव नया बांस बख्तारवरपुर निवासी मुकेश कुमार के यहां से मिश्रित दूध, प्रीत विहार हापुड़ में श्रीराम कांप्लेक्स मार्ट सी-313 से कुट्टू का आटा, ग्राम समाना में राजीव शर्मा के यहां से सौंफ का नमूना लिया गया था। इन सभी की खाद्य सामग्री मानकों पर खरी नहीं उतरी तो इन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ग्राम रझैटी में न्यू इंडिया स्वीट्स कार्नर के यहां से सफेद रसगुल्ला का नमूना लिया गया था, इसके फेल होने पर पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है। मेरठ रोड हापुड़ में शर्मा जनरल स्टोर से अरहर की दाल अधोमानक मिलने पर 15 हजार, रेलवे रोड रामगंज स्थित अंबर आइसक्रीम से वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम घटिया मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गढ़ में मैन चौराहा पर शाद जूस कार्नर का मौसमी का जूस और रेलवे रोड पर निकट देवी मंदिर स्थित दिल्ली जूस एंड शेक्स का अनार जूस गुणवत्ताहीन मिला, दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
बूंदी के लड्डू को चमकदार बनाने के लिए अधिक मात्रा में रंग मिलाया --
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गांव दौलतपुर ढीकरी निवासी विपिन कुमार के यहां से लिया छैना रसगुल्ला, पिलखुवा में दिनेश स्वीट्स से लिया सफेद रसगुल्ले का नमूना भी जांच में अधोमानक मिला है। इसके अलावा गांव दहरा में नाजिम के यहां से बूंदी के लड्डू, आजमपुर दहपा में हसरत के यहां से बूंदी के लड्डू, अल्लाबक्शपुर में महबूब अली के यहां से बूंदी के लड्डू और हापुड़ के मोहल्ला पीरबाउद्दीन निवासी मदनलाल के यहां से बूंदी का नमूना जांच के बाद असुरक्षित मिला है। बूंदी के लड्डू में रंग की मात्रा जांच में अधिक मिली है। रसगुल्ले में फैट अधिक मिला है। इस कारण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है।
मानकों पर खरा नहीं उतरा पैकेज्ड पेयजल
प्यास बुझाने के लिए लोग बाजार से पैकेज्ड पेयजल खरीद रहे हैं, लेकिन आठ मामलों में नमूनों की रिपोर्ट में यह अधोमानक व असुरक्षित मिले हैं। साल्टेक बेवरेज यूपीएसआईडीसी का विरगो ब्रांड, निम एग्रो फूडस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एमजी रोड का प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड, एलेन इंडिया फूड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड यूपीएसआईडीसी का इलेन ब्रांड, बब्लिंग रिवर प्राइवेट लिमिटेड का ड्रिंकिंग वाटर विद एडिड मिनरल का दिव्य जल, बिगुड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का आईनोर ब्रांड, बब्लिंग रिवर प्राइवेट लिमिटेड का गेलन्स ब्रांड और एनर्जी बेवरेज धौलाना का क्लियर ब्रांड का पैकिंग पेयजल का नमूना अधोमानक मिला है। इसके अलावा ग्राम दहरा में वीडी फूडस एंड बेवरेज का पानी अधोमानक व असुरक्षित मिला है।
सुनील कुमार, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि जुर्मानों के जरिए विभाग ने मिलावट पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, जो लोग मिलावट कर रहे हैं, उनके यहां से नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अधोमानक और असुरक्षित रिपोर्ट मिलने पर लगातार जुर्माना लगाया जा रहा है।
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