सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Road tax will have to be paid only once on small commercial vehicles

Hapur News: छोटे वाणिज्यिक वाहनों पर एक बार ही देना होगा रोड टैक्स

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Road tax will have to be paid only once on small commercial vehicles
विज्ञापन
हापुड़। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए 7500 किलो क्षमता से कम भार वाले वाणिज्यिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स की सुविधा शुरू कर दी है। अब ऐसे वाहन मालिकों को व्यक्तिगत वाहनों की तरह एकमुश्त टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें 15 वर्षों तक अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
Trending Videos

इसके लिए 20 और 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय पर मेले का भी आयोजन किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य छोटे व्यवसायियों, डिलीवरी वाहनों, लोडर, छोटे मालवाहक और स्थानीय परिवहन से जुड़े लोगों को सहूलियत देना है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए वाहन संचालन की लागत और कागजी प्रक्रियाएं सरल होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed