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Hapur News: जिले में धारा-163 लागू, पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र
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हापुड़। ईद-उल-जुहा, मोहर्रम, चेहल्लुम और आए दिन हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए डीएम कविता मीना ने जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू की है। इसके लागू होने के बाद अब जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। इसके अलावा अन्य प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
डीएम कविता मीना ने कहा कि जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए धारा-163 लागू की गई है। आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं लगा सकता है और न ही बाधित करेगा। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं होगी, कोई प्रदर्शन नहीं होगा और न ही जुलूस निकलेगा।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार का शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी डंडा और किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। वहीं, रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार का तीव्र ध्वनि यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। यह सभी आदेश 10 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे।
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डीएम कविता मीना ने कहा कि जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए धारा-163 लागू की गई है। आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं लगा सकता है और न ही बाधित करेगा। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं होगी, कोई प्रदर्शन नहीं होगा और न ही जुलूस निकलेगा।
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इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार का शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी डंडा और किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। वहीं, रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार का तीव्र ध्वनि यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। यह सभी आदेश 10 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे।