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Hardoi News: बिना परमिट और फिटनेस वाले 107 स्कूली वाहनों को नोटिस, चलते मिले तो होंगे सीज
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हरदोई। बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे स्कूली वाहनों को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 107 स्कूली वाहनों को लेकर संबंधित प्रधानाचार्याें और प्रबंधकों को नोटिस जारी की गई है। यह सूची परिवहन विभाग को भी भेजकर बसों का संचालन न होने देने की बात कही गई है।
जिले के माध्यमिक व बेसिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल वाहन की सुविधा दी जाती है। इन वाहनाें का एआरटीओ में पंजीकरण आवश्यक है। वाहनों का परमिट व फिटनेस भी नियमित रूप से होनी चाहिए। एआरटीओ की ओर से बिना परमिट व फिटनेस वाले वाहनों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। इस पर विद्यालय प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद विद्यालय संचालकों ने वाहनों के परमिट व फिटनेस करा लिए थे मगर अभी भी 107 वाहनों के परमिट व फिटनेस नहीं कराए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक की ओर से नोटिस जारी की गई है। फिटनेस व परमिट न बनवाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि बिना परमिट व फिटनेस वाले वाहनों की सूची एआरटीओ को भेज दी जाएगी। एक जुलाई से ऐसे वाहनों के संचालित होने पर उनको सीज कर दिया जाएगा।
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स्कूल वाहनों की होगी सुरक्षा जांच
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि मंडलायुक्त के निर्देश पर सभी जनपदों में स्कूल वाहनों की जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति व जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति जांच करेंगी। इसमें स्कूली वाहनों में सुरक्षा के मानकों की जांच की जाएगी।
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जिले के माध्यमिक व बेसिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्कूल वाहन की सुविधा दी जाती है। इन वाहनाें का एआरटीओ में पंजीकरण आवश्यक है। वाहनों का परमिट व फिटनेस भी नियमित रूप से होनी चाहिए। एआरटीओ की ओर से बिना परमिट व फिटनेस वाले वाहनों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। इस पर विद्यालय प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद विद्यालय संचालकों ने वाहनों के परमिट व फिटनेस करा लिए थे मगर अभी भी 107 वाहनों के परमिट व फिटनेस नहीं कराए गए हैं।
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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक की ओर से नोटिस जारी की गई है। फिटनेस व परमिट न बनवाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि बिना परमिट व फिटनेस वाले वाहनों की सूची एआरटीओ को भेज दी जाएगी। एक जुलाई से ऐसे वाहनों के संचालित होने पर उनको सीज कर दिया जाएगा।
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स्कूल वाहनों की होगी सुरक्षा जांच
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि मंडलायुक्त के निर्देश पर सभी जनपदों में स्कूल वाहनों की जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति व जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति जांच करेंगी। इसमें स्कूली वाहनों में सुरक्षा के मानकों की जांच की जाएगी।