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Hathras News: कार ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में कोर्ट ने दोषी को सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा
Tue, 07 Jul 2026 12:30 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 07 Jul 2026 12:30 PM IST
सार
बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें संदीप को चोट आई थी। उसे जिला अस्पताल से रेफर किया गया था, दूसरे बड़े अस्पताल में उसका उपचार हुआ।
प्रकरण में पुलिस ने विवेचना की तथा बोलेरो चालक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
हाथरस के सीजेएम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के तीन साल पुराने मामले में वाहन चालक को सजा सुनाई है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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अरौठा सादाबाद के रहने वाले लाल साहब ने 4 मार्च 2023 को कोतवाली हाथरस गेट में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वे 22 फरवरी 2023 की दोपहर अपने बेटे संदीप के साथ बाइक से हाथरस जा रहे थे। रास्ते में हतीसा पुल पर बोलेरो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें संदीप को चोट आई थी। उसे जिला अस्पताल से रेफर किया गया था, दूसरे बड़े अस्पताल में उसका उपचार हुआ।
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प्रकरण में हाथरस गेट पुलिस ने विवेचना की तथा बोलेरो चालक प्रेमपाल सिंह निवासी केंथवारी, गोंडा अलीगढ़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीजेएम कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर प्रेमपाल को दोषी सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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