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Hathras News: 22 साल पुराने अपराधी को शरण देने के मामले में सजा
Thu, 30 Jul 2026 02:22 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 30 Jul 2026 02:22 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
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एसीजे कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को सजा सुनाई है। यह मामला अपराधी को शरण देने से जुड़ा है। अभियुक्त को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
फरवरी 2004 में कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस ने विनोद उर्फ अक्कू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विनोद जलालपुर, हाथरस जंक्शन का निवासी है। उस पर बड़ी लूट करने वाले बदमाशों को शरण देने का आरोप था। इस आरोप में पुलिस ने उस दौरान आरोपी को जेल भी भेजा था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 216ए के अंतर्गत विनोद के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद विनोद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
पुलिस के मुताबिक, यह मामला काफी पुराना होने के कारण त्वरित ट्रायल पर लाया गया। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मुकदमे की पैरवी बढ़ाई गई। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर विनोद को दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। संवाद
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फरवरी 2004 में कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस ने विनोद उर्फ अक्कू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विनोद जलालपुर, हाथरस जंक्शन का निवासी है। उस पर बड़ी लूट करने वाले बदमाशों को शरण देने का आरोप था। इस आरोप में पुलिस ने उस दौरान आरोपी को जेल भी भेजा था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 216ए के अंतर्गत विनोद के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद विनोद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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पुलिस के मुताबिक, यह मामला काफी पुराना होने के कारण त्वरित ट्रायल पर लाया गया। पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मुकदमे की पैरवी बढ़ाई गई। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर विनोद को दोषी ठहराया। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। संवाद
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