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Jalaun News: दहेज उत्पीड़न में पति को दो व ससुर को एक साल की सजा
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उरई। दहेज उत्पीड़न करने में गुरुवार को कोर्ट ने विवाहिता के पति को दो साल और ससुर को एक साल की कैद सुनाई है। पति पर 16 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, सास को दोषमुक्त कर दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपालगंज निवासी भरतलाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने अपनी पुत्री मीनाक्षी की शादी वर्ष 2017 में शहर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला गोपालगंज निवासी राजा विशाल के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन उसकी पुत्री से दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वह उसे मारपीट कर उत्पीड़न करने लगे। तहरीर पर पुलिस ने पति राजा विशाल सिंह, ससुर गीता व ससुर रामरतन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अनिरुद्ध सिंह ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सास को दोषमुक्त कर दिया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपालगंज निवासी भरतलाल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने अपनी पुत्री मीनाक्षी की शादी वर्ष 2017 में शहर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला गोपालगंज निवासी राजा विशाल के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन उसकी पुत्री से दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वह उसे मारपीट कर उत्पीड़न करने लगे। तहरीर पर पुलिस ने पति राजा विशाल सिंह, ससुर गीता व ससुर रामरतन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अनिरुद्ध सिंह ने पति व ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सास को दोषमुक्त कर दिया।