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Jalaun News: खाद की कालाबाजारी पर छह दुकानों के लाइसेंस निलंबित

Sun, 02 Aug 2026 12:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 12:02 AM IST
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Licenses of six shops suspended for black marketing of fertilizer.
फोटो - 16 खाद की दुकानों का निरीक्षण करते जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह। संवाद
उरई। कालपी क्षेत्र में शनिवार को खाद एवं बीज की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर छह उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। सभी दुकानदारों को निर्धारित दर पर खाद बेचने और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं।
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निरीक्षण जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह ने किया। जांच में स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अधूरे मिले। पीओएस मशीन और भौतिक स्टॉक में अंतर भी पाया गया। रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट न करने की अनियमितता सामने आई। किसानों को जबरन जिंक, सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्व बेचे जा रहे थे। कुछ प्रतिष्ठान निरीक्षण के दौरान बंद कर भाग गए।
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निलंबित किए गए विक्रेताओं में कालपी के आरके फर्टिलाइजर, महादेव प्रसाद ओंकार प्रसाद एंड संस, आईएफएफडीसी किसान सेवा केंद्र द्वितीय, गुप्ता खाद भंडार और सत्यम फर्टिलाइजर शामिल हैं। आटा के यशराज शाक्य ट्रेडर्स का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1350 रुपये और यूरिया 45 किलोग्राम की बोरी 266.50 रुपये में ही खरीदें। किसी भी शिकायत के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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