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Jalaun News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद
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उरई। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। वारदात में शामिल सहयोगी को पांच साल की सजा सुनाई है। मुख्य दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि सहयोगी को 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 जून 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 9 जून 2023 को मेडिकल पर दवाई लेने गई थी। कालपी कोतवाली क्षेत्र के नवलपुरा गांव निवासी शिवम और आकाश उसको बहला फुसला कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। 29 जून 2023 को पुलिस ने उरई कोतवाली क्षेत्र के कोंच रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
उनके पास से किशोरी भी मिली थी। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया था कि 9 जून 2023 को गांव में दवाई लेने जा रही थी। शिवम और आकाश मोटर साइकिल से बैठा कर उसको उरई ले गया। वहां से उसको ट्रेन से इंदौर ले गया, यहां किराये का कमरा लेकर उसको 20 दिन तक रखा। घर जाने पर डराया धमकाया और दुष्कर्म किया।
दोनों युवकों को जब पता चला कि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वे उसको उरई छोड़ने आ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद किशोरी ने कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए। उसने शिवम के खिलाफ दुष्कर्म की बात कही और आकाश के खिलाफ अपहरण की बात कही। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे।
मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को फैसला सुनाया गया, जहां न्यायाधीश ने शिवम को 20 साल की सजा सुनाई। अपहरण के मामले में आकाश को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 जून 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 9 जून 2023 को मेडिकल पर दवाई लेने गई थी। कालपी कोतवाली क्षेत्र के नवलपुरा गांव निवासी शिवम और आकाश उसको बहला फुसला कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। 29 जून 2023 को पुलिस ने उरई कोतवाली क्षेत्र के कोंच रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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उनके पास से किशोरी भी मिली थी। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया था कि 9 जून 2023 को गांव में दवाई लेने जा रही थी। शिवम और आकाश मोटर साइकिल से बैठा कर उसको उरई ले गया। वहां से उसको ट्रेन से इंदौर ले गया, यहां किराये का कमरा लेकर उसको 20 दिन तक रखा। घर जाने पर डराया धमकाया और दुष्कर्म किया।
दोनों युवकों को जब पता चला कि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वे उसको उरई छोड़ने आ रहे थे। रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद किशोरी ने कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज कराए। उसने शिवम के खिलाफ दुष्कर्म की बात कही और आकाश के खिलाफ अपहरण की बात कही। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे।
मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को फैसला सुनाया गया, जहां न्यायाधीश ने शिवम को 20 साल की सजा सुनाई। अपहरण के मामले में आकाश को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई।