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Jalaun News: किशोरी के अपहरण में युवक को पांच साल की सजा
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उरई। पांच साल पहले किशोरी का अपहरण करने वाले को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 18 जुलाई 2020 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 15 मई 2020 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर थी, तभी रात्रि में गांव का ही देवेंद्र कुमार उसके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया।
पुलिस ने आरोपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ अपहरण पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को 11 जुलाई 2020 को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस हुई। इसमें गवाह और सबूतों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी देवेंद्र कुमार को किशोरी के अपहरण में दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 18 जुलाई 2020 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 15 मई 2020 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर थी, तभी रात्रि में गांव का ही देवेंद्र कुमार उसके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया।
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पुलिस ने आरोपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ अपहरण पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को 11 जुलाई 2020 को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसमें पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस हुई। इसमें गवाह और सबूतों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी देवेंद्र कुमार को किशोरी के अपहरण में दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
