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Jhansi: तीन सटोरियों की जमानत अर्जी निरस्त, पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप, एसआई और चालक हो गए थे घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Wed, 17 Jun 2026 07:36 AM IST
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सार
सटोरियों की सूचना पर पुुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को रोकना चाहा लेकिन आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। जिसमें चालक और एक एसआई घायल हो गए थे।
कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
जिला जज ने तीन सटोरियों की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।
पुलिस ने 24 अप्रैल 2026 को नवाबाद पुलिस को मेडिकल बाईपास पर तीन सटोरियों की सूचना मिली। सूचना पर पुुलिस को कार में सवार होकर आते दिखे। पुलिस ने तीनों को रुकने का इशारा किया। तीनों ने पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आता देख उनके वाहन में टक्कर मार दी। इससे जीप में सवार चालक और एक एसआई घायल हो गए। तलाशी लेने पर उनके पास मोबाइल और हजारों रुपये व मोबाइल बरामद किए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम गल्ला मंडी रोड सिंधी कॉलोनी निवासी विजय बाधवा, बाहर बड़ागांव गेट बाहर डड़ियापुरा निवासी नितिन अग्रवाल व तिलयानी बजरिया निवासी शुभम उपाध्याय बताया था। तीनों ने मंगलवार को जमानत अर्जी दी। इस पर जिला जज ने तीनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
पुलिस ने 24 अप्रैल 2026 को नवाबाद पुलिस को मेडिकल बाईपास पर तीन सटोरियों की सूचना मिली। सूचना पर पुुलिस को कार में सवार होकर आते दिखे। पुलिस ने तीनों को रुकने का इशारा किया। तीनों ने पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आता देख उनके वाहन में टक्कर मार दी। इससे जीप में सवार चालक और एक एसआई घायल हो गए। तलाशी लेने पर उनके पास मोबाइल और हजारों रुपये व मोबाइल बरामद किए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम गल्ला मंडी रोड सिंधी कॉलोनी निवासी विजय बाधवा, बाहर बड़ागांव गेट बाहर डड़ियापुरा निवासी नितिन अग्रवाल व तिलयानी बजरिया निवासी शुभम उपाध्याय बताया था। तीनों ने मंगलवार को जमानत अर्जी दी। इस पर जिला जज ने तीनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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