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Kannauj News: खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर 52 मामलों का निस्तारण

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 10:51 PM IST
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52 cases of food safety violations resolved
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कन्नौज। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में 52 मामलों पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई मिलावटखोरी, गुणवत्ता में कमी और नियमों की अनदेखी के मामलों में की गई है। संबंधित दुकानदारों और उत्पादकों द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, लेबलिंग और निर्धारित मानकों का पालन न करने पर यह फैसला सुनाया गया है।
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अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने फूड सेफ्टी एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि इन मामलों में संबंधित पक्षों द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, लेबलिंग और मानकों का पालन नहीं किया गया, जो आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इस आधार पर विभिन्न पक्षों पर अर्थदंड लगाया गया। सबसे अधिक 1.5 लाख रुपये का जुर्माना श्रीएग्रो इंडिया लिमिटेड बेहरिन पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त, कटरा जेवां के शिवकुमार यादव, हैबतपुर कटरा के दीपक कुमार गुप्ता, सहज दुग्ध उत्पादन संस्था बेहरिन, आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा की क्रास रोड्स माल्स, सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी सिकंदरपुर, और बरदहिया बेहरापुर गैसापुर पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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इसके अलावा शोभी नेचुरल इंटरप्राइजेज अकबरपुर सरायघाघ पर 90 हजार रुपये, गोवा सतौरा के योगेंद्र प्रताप सिंह और बजरिया छिबरामऊ के विपिन गुप्ता पर 80-80 हजार रुपये, यशोदानगर मानपुर के धीरपाल सिंह पर 75 हजार रुपये, गरौली रूरा के आदिल खान पर 70 हजार रुपये, बकसूरी अमलइया के रामवीर पर 60 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, अकबरपुर सरायघाघ के सुमित कुमार दुबे, उमर्दा के शुभम शर्मा, सैयदबाड़ा समधन के आकिब, कचहरीरोड सरायमीरा के मनीष चतुर्वेदी, लोहामढ़ के अजय सिंह और फतेहपुर जसोदा के अनूप कुमार पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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