कन्नौज। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं को जारी किए गए नोटिसों पर सुनवाई के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 104 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को नियुक्त किया गया है। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने नोटिस में उल्लिखित स्थान, तिथि और समय पर खुद पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कराएं। ताकि निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
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जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ में 36,464, तिर्वा में 23,192 और कन्नौज में 28,883 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में हैं। नोटिस के उत्तर में आवेदकों को अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में आयोग द्वारा निर्धारित 13 अभिलेखों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है। तो उन्हें स्वयं का एक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो स्वयं के एक अभिलेख के साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वहीं, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं के एक अभिलेख के साथ माता और पिता दोनों के अभिलेख सुनवाई के समय उपलब्ध कराने होंगे। यह प्रक्रिया निर्वाचक नामावली को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
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