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Hamirpur: हत्या के आरोपी सगे तीन भाई दोषी करार, आजीवन कारावास, दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Tue, 19 May 2026 04:54 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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किसान की हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी सगे तीनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जानकारी के मुताबिक मुस्करा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव निवासी देवेंद्र कुमार ने तीन अक्तूबर 2023 को एक शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा था। शिकायत पत्र में भाई की हत्या में तीन सगे भाइयों को नामजद किया था। पुलिस को बताया था कि एक अक्तूबर 2023 के मेरा भाई मदनपाल खेत गया था। वहां पर मूंगफली की कतराई कराने के बाद रात 08:30 बजे ट्रेक्टर से घर लौट रहा था। रास्ते में पाखरी कसने के लिए ट्रेक्टर को रोका गया। साथ वाले पाखरी कसने लगे तब तक मेरा भाई पैदल ही गांव की ओर चल दिया। कुछ ही दूरी पर ज्ञान सिंह, अवधेश उर्फ आदेश व रणधीर ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया।
ट्रेक्टर पर सवार लोगों ने जब ट्रेक्टर की लाइट जलाई तो उक्त तीनों को देख लिया। मदनपाल को बचाने के लिए उक्त लोगों ने ललकारा तो तीनों भाग गए। इसके बाद घायलावस्था में उसे मुस्करा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। परिजन फौरन जिला अस्पताल ले गए जहां पर पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई देवेंद्र ने तीन अक्तूबर को थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया, इसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। साक्ष्य गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसी के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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जानकारी के मुताबिक मुस्करा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव निवासी देवेंद्र कुमार ने तीन अक्तूबर 2023 को एक शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा था। शिकायत पत्र में भाई की हत्या में तीन सगे भाइयों को नामजद किया था। पुलिस को बताया था कि एक अक्तूबर 2023 के मेरा भाई मदनपाल खेत गया था। वहां पर मूंगफली की कतराई कराने के बाद रात 08:30 बजे ट्रेक्टर से घर लौट रहा था। रास्ते में पाखरी कसने के लिए ट्रेक्टर को रोका गया। साथ वाले पाखरी कसने लगे तब तक मेरा भाई पैदल ही गांव की ओर चल दिया। कुछ ही दूरी पर ज्ञान सिंह, अवधेश उर्फ आदेश व रणधीर ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया।
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ट्रेक्टर पर सवार लोगों ने जब ट्रेक्टर की लाइट जलाई तो उक्त तीनों को देख लिया। मदनपाल को बचाने के लिए उक्त लोगों ने ललकारा तो तीनों भाग गए। इसके बाद घायलावस्था में उसे मुस्करा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। परिजन फौरन जिला अस्पताल ले गए जहां पर पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई देवेंद्र ने तीन अक्तूबर को थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया, इसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। साक्ष्य गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसी के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।