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Jalaun: युवक की हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
Published by: Shikha Pandey
Updated Mon, 30 Mar 2026 04:59 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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पत्नी से छेड़खानी की शिकायत करना एक युवक को इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। चर्चित हत्या मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला नदीगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अदालत में पेश साक्ष्यों के अनुसार, घटना से एक दिन पहले आरोपियों ने युवक की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी। इस पर आक्रोशित युवक आरोपियों के घर पहुंचा और इस हरकत की शिकायत की। शिकायत से नाराज होकर आरोपियों ने उसे देख लेने की धमकी दी।
अगली सुबह जब युवक मोहल्ले में ही मौजूद था, तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया। कहासुनी के दौरान उन्होंने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला एससी/एसटी कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दीपांशू, अंशू और अनुरुद्ध को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2020 का है।
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