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Kanpur: नियमों की अनदेखी व मनमानी खाद बिक्री पर दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित, एक निरस्त
Mon, 17 Aug 2026 07:29 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Mon, 17 Aug 2026 07:29 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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खाद बिक्री में नियमों की अनदेखी और किसानों के नाम पर मनमाने तरीके से उर्वरक बिक्री वाले तीन दुकानदारों के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए जबकि एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
कृषि विभाग की टीम ने करीब एक सप्ताह पहले गांगुपुर, बिल्हौर स्थित कटियार ट्रेडर्स की जांच की थी। जांच के दौरान खाद बिक्री रजिस्टर में गड़बड़ी मिली। इतना ही नहीं, दुकान के स्टॉक बोर्ड पर खाद का विवरण भी दर्ज नहीं था। विभाग ने दुकानदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विभाग ने कटियार ट्रेडर्स का खाद लाइसेंस निरस्त कर दिया।
इसी तरह शिवराजपुर के बिरामऊ स्थित न्यू कटियार कृषि सेवा केंद्र पर जांच में एक किसान के नाम 42 बोरी खाद की बिक्री दर्ज मिली। विभाग ने दुकानदार से जवाब मांगा, लेकिन नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। नियमों की अनदेखी पर विभाग ने दुकान का खाद लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं ककवन क्षेत्र के वासुक निवादा उट्ठा स्थित राजपूत खाद एवं बीज भंडार पर भी कार्रवाई की गई। जांच में एक ही किसान के नाम 45 बोरी खाद की बिक्री करने का मामला सामने आया था। इस पर विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर दुकान का खाद लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी अरूणेश प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों के नाम पर खाद की मनमानी बिक्री और स्टॉक में गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाद बिक्री में पारदर्शिता और नियमों का पालन करने के लिए लगातार जांच जारी रहेगी।
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कृषि विभाग की टीम ने करीब एक सप्ताह पहले गांगुपुर, बिल्हौर स्थित कटियार ट्रेडर्स की जांच की थी। जांच के दौरान खाद बिक्री रजिस्टर में गड़बड़ी मिली। इतना ही नहीं, दुकान के स्टॉक बोर्ड पर खाद का विवरण भी दर्ज नहीं था। विभाग ने दुकानदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विभाग ने कटियार ट्रेडर्स का खाद लाइसेंस निरस्त कर दिया।
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इसी तरह शिवराजपुर के बिरामऊ स्थित न्यू कटियार कृषि सेवा केंद्र पर जांच में एक किसान के नाम 42 बोरी खाद की बिक्री दर्ज मिली। विभाग ने दुकानदार से जवाब मांगा, लेकिन नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। नियमों की अनदेखी पर विभाग ने दुकान का खाद लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं ककवन क्षेत्र के वासुक निवादा उट्ठा स्थित राजपूत खाद एवं बीज भंडार पर भी कार्रवाई की गई। जांच में एक ही किसान के नाम 45 बोरी खाद की बिक्री करने का मामला सामने आया था। इस पर विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर दुकान का खाद लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी अरूणेश प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों के नाम पर खाद की मनमानी बिक्री और स्टॉक में गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खाद बिक्री में पारदर्शिता और नियमों का पालन करने के लिए लगातार जांच जारी रहेगी।
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