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Kanpur: भूपेश को पुलिस न कर सकी गिरफ्तार, ले आया हाईकोर्ट से स्टे, एसीपी नौबस्ता ने लगाई चार्जशीट, सुनवाई आज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 13 Feb 2026 11:50 AM IST
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सार

Kanpur News: जूही पुलिस ने 15 साल पुराने रंगदारी व डकैती मामले में भाजपा नेता भूपेश अवस्थी के खिलाफ आरोपों को सही पाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है।  मामले में आज जिला अदालत में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी, जबकि हाईकोर्ट से उन्हें आठ अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली है।

Kanpur Police could not arrest Bhupesh got a stay from the High Court ACP Naubasta filed a charge sheet
भूपेश अवस्थी - फोटो : amar ujala
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विस्तार

कानपुर में भाजपा नेता भूपेश अवस्थी के खिलाफ करीब 15 साल पुराने मामले की अग्रिम विवेचना के बाद जूही पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। भूपेश के खिलाफ साकेत नगर निवासी महिला होटल कारोबारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला की ओर से लगाए सभी आरोपों को जांच में सही पाया है। साथ ही कुछ अन्य धाराओं को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं, मामले में भूपेश की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साकेत नगर निवासी होटल कारोबारी महिला ने 31 जनवरी 2011 जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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उन्होंने साकेतनगर निवासी अधिवक्ता अखिलेश दुबे,जूही लाल कालोनी निवासी अजय निगम,उसके भाई अनुज निगम, भूपेश अवस्थी और उनके बेटे रोहित अवस्थी पर आरोप लगाया था। आरोप था कि अखिलेश दुबे के इशारे पर इन लोगों ने होटल चलाने के नाम पर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। विरोध करने पर आरोपी डकैती डालकर कैश लूट ले गए। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की थी, लेकिन मामले में तत्कालीन विवेचक ने पौने पांच घंटे में एफआर लगा दी थी। कोर्ट के आदेश पर मामले की अग्रिम विवेचना शुरु हुई थी। जांच शुरू होने के बाद से भूपेश और उनका बेटा भूमिगत हो गए थे।

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आठ अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक
इसके बाद कोर्ट ने भूपेश और रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। विवेचना में पुलिस ने बलवा, हथियारों से लैस लोगों द्वारा बलवा करने,जबरन वसूली करने, मौत का डर दिखाकर वसूली करना, झूठा आपराधिक आरोप लगाना, अश्लील सामाग्री का प्रचार करना, अापराधिक बल प्रयोग, सामान्य इरादे और आपराधिक षड़यंत्र रचने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। विवेचना में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, जानबूझकर अपमानित करना,आपराधिक धमकी और डकैती की धाराओं को बढ़ा दिया है। वहीं, मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए भूपेश ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें आठ अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज
इसी मामले में भूपेश अवस्थी की अग्रिम जमानत पर 13 फरवरी को अपर जिला जज प्रथम की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं,इसी मुकदमे में जेल में बंद अखिलेश दुबे की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।

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