सूरजकली हत्याकांड: 'पापा ने मां का गला दबाया', मासूम की गवाही से खुला फांसी का नाटक, हत्यारे पिता को उम्रकैद
Kanpur News: कानपुर में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले विनोद को उसके आठ साल के बेटे की गवाही के आधार पर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या को फांसी का रूप देने की कोशिश की थी।
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पापा ने मां का गला दबाकर मार डाला। मैं उठा तो बोले चुपचाप सो जाओ नहीं तो तुमको भी मार डालेंगे। आठ साल के मासूम का यह बयान उसकी मां के हत्यारे पिता को सजा दिलाने में अहम रहा। अपर जिला जज 15 मुकेश कुमार सिंह ने हत्यारे पिता को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
फतेहपुर के चांदपुर निवासी विनोद का विवाह सूरजकली से हुआ था। उसे सात साल का एक बेटा और चार साल की एक बेटी हैं। विनोद परिवार के साथ कर्रही में आकर मजदूरी करता था। शराब का लती होने के कारण पत्नी को मारता-पीटता था। एक जुलाई 2023 को बर्रा थाने में सूरजकली के पिता पुत्तनलाल ने विनोद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बेटे समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए
इसमें कहा था कि सुबह विनोद ने फोन करके कहा कि सूरजकली ने फांसी लगा ली है और उसने शव को उतारकर जमीन पर रख दिया है। वह पहुंचा तो सूरजकली जमीन पर मरी पड़ी थी। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से मृतका के पिता, चचेरे भाई व आठ साल के बेटे समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विनोद को दोषी मानकर सजा सुनाई।
पिता की धमकी से डरकर मां के शव से चिपककर सोते रहे बच्चे
एडीजीसी ने बताया कि घटना के चश्मदीद गवाह मासूम ने बताया था कि मां की गला दबाकर हत्या करने के बाद पिता ने उसे भी मारने की धमकी दी थी। इससे वह इतना डर गया था कि अपनी चार साल की छोटी बहन के साथ मां से चिपककर आंखें बंद कर लेटा रहा। पापा बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गए थे। थोड़ी देर बाद मामा और नाना ने आकर उन्हें उठाया था, तब उसने उन्हें सारी बात बताई थी।