Kanpur: जेल भेजने की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंचा टायसन गायब, अधिवक्ता बोले- पुलिस उठा ले गई, वारंट जारी
Kanpur News: टायसन के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर उसे पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने की बात कही गई, लेकिन कोई सबूत नहीं था। इस पर कोर्ट ने टायसन के खिलाफ दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर दिया।
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कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में सुनवाई के दौरान आरोपी मो. अयाज उर्फ टायसन ने सुबह कोर्ट में हाजिर होकर उसके एक जमानतगीर की ओर से जमानत वापस लेने की बात कहते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की अर्जी दी। कोर्ट ने उसे एक माह मेंं दूसरी जमानत दाखिल करने का मौका दे दिया। वह कोर्ट से बाहर निकला] लेकिन दोपहर बाद कोर्ट में पुकार लगाने पर हाजिर नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ ने उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। वहीं, अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि टायसन को पुलिस उठा ले गई। पिंटू सेंगर हत्याकांड की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुबह टायसन के जमानतगीर कपिल मिश्रा की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसने टायसन की दो लाख रुपये की जमानत ली है। जमानत में बैंक की एफडी लगाई है। उसे रुपयों की जरूरत है और बाहर भी जाना है इसलिए वह टायसन का जमानतगीर नहीं रहना चाहता। उसकी जमानत हटा दी जाए।
दूसरा जमानतगीर दाखिल करने का मौका दे दिया
इसी के साथ टायसन की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि कपिल अपनी जमानत हटवा रहा है इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाए। टायसन की दूसरी जमानत मो. शाह फैज ने ली थी। इस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए टायसन को एक माह में दूसरा जमानतगीर दाखिल करने का मौका दे दिया। भोजनावकाश के बाद जब मुकदमे में कोर्ट से दोबारा पुकार लगवाई गई तो एहसान, मो. असलम, साफेज सैफी, मनोज कुमार गुप्ता, सलमान बेग, मकबूल उर्फ बब्लू सुल्तानपुरी और फैसल हाजिर थे।
दस हजार र का जमानती वारंट जारी कर दिया
मो. आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट और सऊद अख्तर की जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। तनवीर उर्फ बादशाह, आमिर और मो. अनीस की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन टायसन हाजिर नहीं था। टायसन के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर उसे पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने की बात कही गई, लेकिन कोई सबूत नहीं था। इस पर कोर्ट ने टायसन के खिलाफ दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर दिया।
अरिदमन और दीनू की फाइल अलग
पिंटू सेंगर हत्याकांड में पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू और अरिदमन सिंह की फाइल कोर्ट ने अलग कर दी है। बाकी अभियुक्तों की फाइलों की सुनवाई एकसाथ की जाएगी। बसपा नेता पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 को चकेरी में दिनदहाड़े हत्या हो गई थी। पिंटू के भाई धर्मेंद्र ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी धर्मेंद्र सिंह की जिरह चल रही थी इसी बीच सहअभियुक्त श्याम सुशील मिश्रा और महफूज अख्तर, सऊद अख्तर और मकबूल उर्फ सुल्तानपुरी के तीन मुकदमों की फाइलें भी स्थानांतरित होकर कोर्ट आ गईं और मूल फाइल में शामिल कर ली गईं।
धर्मेंद्र के दोबारा बयान दर्ज होंगे
सऊद अख्तर के अधिवक्ता जिरह कर चुके थे, लेकिन महफूज के अधिवक्ता ने धर्मेंद्र के दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। मुकदमे में अभियुक्त वीरेंद्र पाल की कार्यवाही हाईकोर्ट से स्थगित किए जाने के कारण उसकी फाइल अलग कर दी गई थी। इसी बीच अरिदमन सिंह और दीनू उपाध्याय के खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट भेज दी गई। दोनों के खिलाफ आरोप तय होने हैं। अभियोजन ने इनकी फाइल भी मूल मुकदमे में शामिल करने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने आरोप तय न होने और मूल मुकदमे में गवाही शुरू हो जाने के कारण अरिदमन और दीनू की फाइल अलग रखने के आदेश दिए। श्याम सुशील मिश्रा और महफूज अख्तर के लिए धर्मेंद्र के दोबारा बयान दर्ज होंगे।