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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Bail cancelled for husband accused of murdering his wife.

Kasganj News: पत्नी हत्या करने के आरोपी पति की जमानत अर्जी निरस्त

Thu, 06 Aug 2026 11:43 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 11:43 PM IST
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कासगंज। शादी के कुछ ही महीनों बाद दहेज के लिए पत्नी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के नीयत से शव को खेत में दफनाने के मामले में आरोपी पति रवेंद्र कुमार की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया है।
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फर्रुखाबाद के कायमगंज निवासी सोमवती ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव गंगपुर निवासी रवेंद्र कुमार के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे।
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14 अप्रैल 2025 को जेठ राजेश ने मायके पक्ष को झूठी सूचना दी कि दंपती कहीं बाहर जा रहे हैं। जब कोई सुराग नहीं मिला तो मां ने अपहरण व हत्या की आशंका जताते हुए पति, जेठ, सास और ससुर पर प्राथमिकी दर्ज कराई।
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विवेचना के दौरान पुलिस हिरासत में आरोपी पति रवेंद्र ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मार्च 2025 में किसी युवक से फोन पर बात करने के विवाद में उसने गुस्से में आकर पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद भाई और पिता की मदद से शव को बोरी में बंद कर बैलगाड़ी से ले जाकर सोरन सिंह ठाकुर के खेत में दफना दिया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने बीमारी से मौत और दाह संस्कार का दावा किया, जबकि शासकीय अधिवक्ता ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की गंभीरता को रखा। कोर्ट ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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