{"_id":"69d6c49484c9a9ef7c0b3f0f","slug":"cctv-cameras-and-fitness-certificate-mandatory-for-school-vehicles-kushinagar-news-c-205-1-ksh1001-157695-2026-04-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: स्कूल वाहन के लिए सीसी कैमरे और फिटनेस अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: स्कूल वाहन के लिए सीसी कैमरे और फिटनेस अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 09 Apr 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
पडरौना। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना 18 बिंदुओं का शपथपत्र दिए स्कूल वाहन सड़क पर नहीं चला सकेंगे। इसके लिए विभाग ने स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल शुरू किया है। स्कूल संचालकों को अपने वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। परिवहन विभाग के आरआई मोहम्मद अजीम ने बताया कि जिले में 1667 स्कूली वाहन संचालित होते हें। सभी विद्यालय संचालकों को 18 बिंदुओं पर शपथ पत्र देना होगा।
उन्होंने बताया कि http://upisvmp.com पर लॉगिन करने के बाद शपथपत्र का प्रारूप मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है। इस शपथपत्र में वाहन में लगे सीसी कैमरे की स्थिति, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। बिना पोर्टल पर जानकारी फीड किए कोई भी स्कूल वाहन संचालन की अनुमति नहीं पाएगा। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही सत्यापन करेंगे। यदि किसी वाहन की जानकारी गलत पाई जाती है या विवरण दर्ज नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन को सीज कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली वाहनों की सघन जांच की जाएगी।
Trending Videos
उन्होंने बताया कि http://upisvmp.com पर लॉगिन करने के बाद शपथपत्र का प्रारूप मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है। इस शपथपत्र में वाहन में लगे सीसी कैमरे की स्थिति, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। बिना पोर्टल पर जानकारी फीड किए कोई भी स्कूल वाहन संचालन की अनुमति नहीं पाएगा। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही सत्यापन करेंगे। यदि किसी वाहन की जानकारी गलत पाई जाती है या विवरण दर्ज नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन को सीज कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली वाहनों की सघन जांच की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन