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Kushinagar News: हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास,पत्नी दोषमुक्त
Tue, 28 Jul 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 28 Jul 2026 02:55 AM IST
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पडरौना। तरयासुजान थाना क्षेत्र के बिरवट कोन्हवलिया गांव में दो वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हत्या के मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी शिवपूजन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी फूलमति देवी को दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन के अनुसार, वादिनी शोशिला देवी ने 21 मार्च 2024 को तरयासुजान थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के शिवपूजन सिंह और उनकी पत्नी फूलमति देवी मेरे हिस्से की जमीन पर जबरन बिना किसी पैमाइश के नींव खोद रहे थे। मेरे पति रामअवध सिंह ने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। आरोपी शिवपूजन सिंह और उसकी पत्नी फूलमति देवी ने कुदाल से सिर पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल पति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 22 मार्च को मौत हो गई थी।
सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिवपूजन सिंह (78) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड सजा सुनाई। आरोपी फूलमति देवी को (68) दोषमुक्त करार दिया।
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अभियोजन के अनुसार, वादिनी शोशिला देवी ने 21 मार्च 2024 को तरयासुजान थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के शिवपूजन सिंह और उनकी पत्नी फूलमति देवी मेरे हिस्से की जमीन पर जबरन बिना किसी पैमाइश के नींव खोद रहे थे। मेरे पति रामअवध सिंह ने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। आरोपी शिवपूजन सिंह और उसकी पत्नी फूलमति देवी ने कुदाल से सिर पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल पति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 22 मार्च को मौत हो गई थी।
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सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिवपूजन सिंह (78) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड सजा सुनाई। आरोपी फूलमति देवी को (68) दोषमुक्त करार दिया।
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