सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   If a vehicle receives five traffic fines, no insurance claim will be granted.

Kushinagar News: वाहन का पांच बार चालान तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा

संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Tue, 24 Mar 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
If a vehicle receives five traffic fines, no insurance claim will be granted.
विज्ञापन
सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने जारी किया आदेश
Trending Videos


पडरौना। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया हैं। पांच बार से अधिक चालान होने पर संबंधित वाहन चालक को बीमा क्लेम का लाभ नहीं दिया जाएगा। शासन के इस आदेश को लेकर अफसरों ने कवायद तेज कर दी है।
परिहवन विभाग में पांच लाख से अधिक छोटे-बड़े वाहनों का पंजीकरण है। इसमें सर्वाधिक दो पहिया वाहन हैं। अक्सर देखा जाता है लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हर दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चालने के लिए प्रेरित किया जाता है। बार-बार कहने के बाद भी यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों का पुलिस चालान भी करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद भी कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आते हैं। इसके देखते हुए शासन स्तर से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों को सख्त किया गया है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई चालक पांचवीं बार यातायात नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो दुर्घटना की स्थिति में उसे बीमा क्लेम का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर शासन स्तर से विभाग को आदेश भेज दिया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने बताया कि पांच बार से अधिक चालान होने पर वाहन चालकों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसको लेकर शासन से आदेश जारी हो गया है।

0

करीब ढ़ाई माह में हुए है 17 वाहनों का पांच बार से अधिक चालान
पडरौना। यातायात पुलिस ने एक जनवरी से 20 मार्च तक नियमों की अनदेखी पर 17 वाहनों का पांच बार या उससे अधिक बार चालान किया है। यातायात निरीक्षक अश्वनी राय ने बताया कि करीब ढाई माह में 17 वाहनों को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर पांच बार से अधिक चालान किया गया है। इन वाहन और उनके चालकों का डाटा परिवहन विभाग को आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed