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Lakhimpur Kheri News: लूट और जानलेवा हमले के आरोपी को पांच साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 19 Mar 2026 11:35 PM IST
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लखीमपुर खीरी। वर्ष 2006 में ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमला करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राणा ने सुनाया।
चालक नरेंद्र सिंह सीतापुर से ट्रक में चोकर लेकर मेरठ जा रहे थे। उसके साथ उसका सहयोगी रतन सिंह भी था। इसी दौरान जैसे ही चालक नरेंद्र ने मैगलगंज से आगे शाहजहांपुर बढ़ा तो चार लोग ट्रक में सवार हो लिए। जैसे ही ट्रक जेबीगंज के आगे निकला तभी ट्रक में सवार एक युवक ने तमंचे की नोक पर नरेंद्र को हटाकर खुद ही ट्रक चलाने लगा। आरोपियों ने सहयोगी से जबरन रुपये भी मांगे। चालक ने पुलिस को बताया कि उचौलिया गुरुद्वारे के पास शोर मचा दिया। लोगों की भीड़ देखकर ट्रक पेड़ से टकरा गया, इसमें एक आरोपी की मौत हो गई।
ट्रक के टकरा जाने से अन्य आरोपी मौके से भाग पाते इससे पहले ही भीड़ ने दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सर्वेश निवासी मोहम्मदी बताया, इसके अलावा शरीफ और इदरीश मौके से भाग गए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में आरोपी इदरीश ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं शरीफ उपस्थित नहीं हो सका। आरोपी सर्वेश के खिलाफ चली सुनवाई में अभियोजन ने वादी समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे अनिल कुमार राणा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सर्वेश को दोषी पाते हुए सजा के साथ ही जुर्माना लगाया है।
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चालक नरेंद्र सिंह सीतापुर से ट्रक में चोकर लेकर मेरठ जा रहे थे। उसके साथ उसका सहयोगी रतन सिंह भी था। इसी दौरान जैसे ही चालक नरेंद्र ने मैगलगंज से आगे शाहजहांपुर बढ़ा तो चार लोग ट्रक में सवार हो लिए। जैसे ही ट्रक जेबीगंज के आगे निकला तभी ट्रक में सवार एक युवक ने तमंचे की नोक पर नरेंद्र को हटाकर खुद ही ट्रक चलाने लगा। आरोपियों ने सहयोगी से जबरन रुपये भी मांगे। चालक ने पुलिस को बताया कि उचौलिया गुरुद्वारे के पास शोर मचा दिया। लोगों की भीड़ देखकर ट्रक पेड़ से टकरा गया, इसमें एक आरोपी की मौत हो गई।
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ट्रक के टकरा जाने से अन्य आरोपी मौके से भाग पाते इससे पहले ही भीड़ ने दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सर्वेश निवासी मोहम्मदी बताया, इसके अलावा शरीफ और इदरीश मौके से भाग गए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में आरोपी इदरीश ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं शरीफ उपस्थित नहीं हो सका। आरोपी सर्वेश के खिलाफ चली सुनवाई में अभियोजन ने वादी समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे अनिल कुमार राणा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सर्वेश को दोषी पाते हुए सजा के साथ ही जुर्माना लगाया है।