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समारोहों में सौ से ज्यादा लोग शामिल होने पर होगी एफआइआर

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Apr 2021 01:52 AM IST
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more then 100 peoples are  not allowed in any function
Marriage-House.jpg - फोटो : Marriage-House.jpg
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ललितपुर। कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जनपद के होटल संचालकों, मैरिज हॉल, बरातघर मालिकों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक बुलाई। इसमें निर्देश दिए गए कि विवाह या सामूहिक समारोहों में सौ से अधिक लोग शामिल न हों। यदि सौ से अधिक लोग शामिल होंगे तो संबंधित मैरिज हॉल या होटल सील कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने होटल एवं बरातघर संचालकों से कहा कि कहा कि जनपद में बरात घरों व होटलों में कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विवाह या सामूहिक कार्यक्रमों में सौ से अधिक लोग शामिल होंगे तो संबंधित मैरिज हॉल, होटल सीलकर एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में यदि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि बीते रोज जनपद के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी, जिसमें मंदिरों एवं उपासना स्थलों पर कोरोना की गाइडलाइन लागू कराने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रमों में सौ व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ एकत्रित न होने दें। उन्होंने बताया कि कोरोना पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी होटल या मैरिज हॉल में शराब परोसी गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के अंत में प्रभारी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उनके मालिक अपने रेस्टोरेंट में सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर व पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग अनिवार्य रुप से करें।
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